NEET UG 2024 SC Hearing: शीर्ष अदालत आज 22 जुलाई नीट मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें अदालत द्वारा दोबारा परीक्षा कराने पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ आज नीट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई शुरू करेगी।
NEET UG 2024 SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 22 जुलाई को नीट यूजी परिणाम रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को छात्रों की पहचान बताए बिना नीट यूजी के शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। परिणाम शनिवार को एनटीए की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।
उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की याचिकाओं और 40 से अधिक याचिकाओं पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।
नीट यूजी परिणाम 2024 के अनुसार, 11,000 से अधिक नीट यूजी उम्मीदवारों ने परीक्षा में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं और महत्वपूर्ण परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक बिहार के एक केंद्र में -180 है।
पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि नीट की दोबारा परीक्षा ठोस आधार पर होनी चाहिए, जिससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो।
एनटीए द्वारा साझा किए गए डेटा से पता चलता है कि कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि, कुछ केंद्रों पर अच्छे स्कोर करने वालों की संख्या अधिक रही।
जांच के दायरे में आए केंद्रों – झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल, हरियाणा के झज्जर स्थित हरदयाल पब्लिक स्कूल, गुजरात के गोधरा स्थित जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल – के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से काफी खराब रहा।
सुनवाई में, वरिष्ठ वकील हुडा ने बताया, “5 मई की सुबह लीक नहीं हुआ जैसा कि सुझाव दिया गया था।” उन्होंने कहा, “प्रश्नपत्र संबंधित बैंकों में जमा होने से पहले लीक हो गया। यानी 3 मई या उससे पहले।” उन्होंने बिहार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अनुराग यादव के बयान का जिक्र किया।